छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज
*गोरखपुर*/दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान छह वर्षीय मासूम से दुष्कर्म करने के आरोपी चौरी चौरा निवासी विकास पासवान की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट नवल किशोर सिंह ने खारिज कर दी। न्यायाधीश ने कहा कि इतने अबोध बालिका के संग उसे रुपए और चॉकलेट का लालच देकर इस प्रकार का कृत्य अत्यंत घृणित है एवं समाज के लिए चिंता का विषय है।
कोर्ट में जमानत अर्जी का विरोध करते हुए ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी संजय सिंह और एडीजीसी राघवेंद्र राम त्रिपाठी का कथन था कि घटना 15 अक्टूबर 2021 की है। शाम 4 बजे दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन होने जा रहा था अभियुक्त मूर्ति के साथ जा रहा था। बच्ची भी मूर्ति देख रही थी। उसी समय अभियुक्त ने यह गंभीर और घृणित अपराध कारित किया। न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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