अन्त्योदय कार्ड एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारको हेतु निःशुल्क खाद्यान्न वितरण 15 जनवरी तक
देवरिया । जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन के निर्देश पर जिला पूर्ति अधिकारी विनय कुमार ने बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आवंटित आवश्यक वस्तुओं के प्रथम चक्र में निःशुल्क वितरण 06 जनवरी से 15 जनवरी तक कराया जा रहा है। अन्त्योदय कार्ड हेतु प्रति कार्ड 35 कि0ग्रा0 खाद्यान्न(20 कि0ग्रा0 गेहूॅ एवं 15 कि0ग्रा0 चावल), 01 कि0ग्रा0 नमक, 01 कि0ग्रा0 चना साबुत, 01 ली0 रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल(कुल 05 वस्तुएं) तथा पात्र गृहस्थी हेतु कार्ड में सम्मिलित प्रति व्यक्ति/यूनिट 05 कि0ग्रा0 खाद्यान्न (03 कि0ग्रा0 गेहूॅ एवं 02 कि0ग्रा0 चावल), एवं प्रति कार्ड 01 कि0ग्रा0 नमक, 01 कि0ग्रा0 चना साबुत, 01 ली0 रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल(कुल 05 वस्तुएं) निःशुल्क वितरण किया जा रहा ह
जनपद के समस्त कार्डधारको को उन्होने अवगत कराया है कि वे अपने उचित दर दुकान से उपरोक्तानुसार मात्रा में आवश्यक वस्तुएं निःशुल्क प्राप्त करें। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राशन कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार पांचों सामग्री एक साथ प्राप्त करने की सुविधा उचित दर विक्रेता के स्टॉक में उपरोक्त वस्तुओं की उपलब्धता की सीमा तक अनुमन्य रहेगी। इस हेतु पृथक से पोर्टेबिलिटी चालान जनरेट नही किये जायेगें।
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