सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्या कांँड के दोषी पेरारिवलन को 31वर्ष की जेल के बाद रिहाई का दिया आदेश।
- दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्या कांँड के दोषी पेरारिवलन को 31वर्ष की जेल के बाद रिहाई का दिया आदेश सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्या कांँड के दोषियों में से एक ए. जी.पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया है । न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव , न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना की पीठ ने पेरारिवलन की उम्रकैद की सज़ा को स्थगित करने की याचिका पर यह आदेश पारित किया है । पेरारिवलन करीब 31 साल से जेल में था ।
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