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    दिव्यांग बच्चों के लिए 2011 से नि:शुल्क स्कूलों में शिक्षा के लिए लगे हुए हैं विक्रमादित्य

    दिव्यांग बच्चों के लिए 2011 से नि:शुल्क स्कूलों में शिक्षा के लिए लगे हुए हैं विक्रमादित्य



    गोरखपुर (बांसगांव संदेश): सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का अधिकारी अधिनियम के तहत नि:शुल्क दाखिला दिलाया जाता है। विक्रमादित्य नारायण सिंह शिक्षा का अधिकारी अधिनियम के द्वारा पैर से दिव्यांग, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनका आवेदन कराते हैं ।

    विक्रमादित्य ने बताया कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को दाखिला के लिए प्री स्कूल या नर्सरी के लिए बच्चे की उम्र 3 से पांच वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 31 मार्च के आधार पर की जाती है। वहीं प्री-प्राइमरी या केजी कक्षा के लिए बच्चे की उम्र 4 से 6 वर्ष तथा कक्षा प्रथम के बच्चे की उम्र 5 से 7 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही विद्यालय उसके आवास से 0-1 किलोमीटर की दूरी के अंदर होना चाहिए। वे आवेदन के दौरान बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वार्षिक आय का प्रमाण पत्र, बच्चे की फोटो व घर के पते का दस्तावेज तैयार कराने तक के लिए विक्रमादित्य 2011 से लगे हुए हैं। अभी तक विक्रमादित्य नारायण सिंह शिक्षा का अधिकारी अधिनियम के तहत पैर से दिव्यांग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, कुुल 67 इच्छुक विद्यार्थियों को प्राइवेट स्कूलों में नि:शुल्क दाखिला दिलवाया है। इस बार भी वे 55 दिव्यांग बच्चों का आवेदन किए हैं। विक्रमादित्य पिछले तीन साल से अपना नवभारत निर्माण ट्रस्ट भी चला रहे हैं ।

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