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    जनपद में धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू



    बहराइच । बाँसगांव संदेश। 18 जुलाई। जनपद बहराइच की संवेदनशीलता तथा कोविड-19 महामारी के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के दृष्टिगत गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स का पालन कराते हुए आगामी श्रावण मास, अमावस्या/श्रावण शिवरात्रि़, नागपंचमी, मोहर्रम, रक्षाबन्धन, स्वतन्त्रता दिवस, श्रीकृष्ण जनमाष्टमी आदि त्यौहारों तथा विभिन्न शिक्षण संस्थाओं द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं के मद्देनज़र जनपद बहराइच के समस्त सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्टेªट मनोज द्वारा दं.प्र.संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है।
    अपर जिला मजिस्टेªट मनोज द्वारा जारी आदेश के समस्त 29 प्रस्तर 18 जुलई 2022 से 09 सितम्बर 2022 तक जनपद बहराइच के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर प्रभावी रहेगा। इन आदेशों का अथवा इनके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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