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    राष्ट्रीय लोक अदालत 21 मई को किया जाएगा आयोजित

    *वादकारियों को अधिक से अधिक लोक अदालत के जरिए पहुंचाया जाए लाभ गृह सचिव*

    *राष्ट्रीय लोक अदालत 21 मई को किया जाएगा आयोजित*


    गोरखपुर। राष्ट्रीय लोक अदालत 21 मई को दीवानी न्यायालय में किया जाएगा आयोजित मुख्य सचिव गृह संजय कुमार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग कर जनपद के जिलाधिकारी और एसएसपी को अवगत कराया कि अपने-अपने जनपद के ज्यादा से ज्यादा मुकदमों का निस्तारण लोक अदालत के जरिए कराए जिससे वादकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ मिल सके पहले यह लोक अदालत 13 मई को लगना था लेकिन उसी दिन नगर निकाय का परिणाम आने की वजह से 21 मई 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर दिया गया। मुख्य सचिव गृह ने लखनऊ से वीडियो कांफ्रेंसिंग कर  गोरखपुर एनआईसी सभागार में जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ गौरव ग्रोवर एडीएम प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह सहायक निदेशक अभियोजन सहित अन्य अभियोजन अधिवक्ता से कहा की राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार 21 मई 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है वादकारीगण जिनके बाद किसी न्यायालय में विचाराधीन हो, राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वाद निस्तारित कराकर लाभान्वित हो सकते हैं।उन्होंने बताया कि बैंक वसूली बाद, किरायदारी वाद, मोबाईल फोन व केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण, आयकर, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बन्धित प्रकरण, ऐसे प्रकरण जिनमें पक्षकार पारस्परिक सद्भावना हेतु आपसी सुलह समझौते से निपटाना चाहें।दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद, दाम्पत्य सम्बन्धी वाद, प्रीलिटिगेशन स्तर पर, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउस के मामले, जन उपयोगी सेवाओं तथा वाणिज्य कर से सम्बन्धित प्रकरण, आरबीट्रेशन सम्बन्धी वाद, श्रम विवाद से सम्बन्धित वाद, विद्युत व जल कर बकाया के बाद , वैवाहिक वाद भूमि अर्जन से सम्बन्धित वाद सेवा सम्बन्धी व पेन्शन सम्बन्धी मामले, जिला न्यायालय में लम्बित राजस्व वाद, अन्य सिविल प्रकृति के मामले आदि मामलों का निस्तारण किया जायेगा जहां अधिक से अधिक वादकारियों को लोक अदालत के जरिए लाभ पहुंचाने का कार्य किया जाए।

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