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    बिना मान्यता के स्कूल चलाने पर एफ आई आर

    *बिना मान्यता के स्कूल चलाने पर एफआईआर.* प्रदेश में बिना मान्यता वाले ऐसे स्कूल जो पूर्व में हुई कार्रवाई के बाद भी संचालित किए जा रहे हैं, उन पर एफआईआर दर्ज होगी। सरकार बिना मान्यता वाले ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। इसके तहत प्रबन्धन के साथ-साथ उस स्कूल के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज होगा। शासन ने सभी डीएम के साथ-साथ जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि बिना मान्यता के संचालित स्कूलों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जाए। 


    ऐसे स्कूलों को पहले चिन्हित किया जाए जिन पर मान्यता नहीं होने के कारण पूर्व में कार्रवाई हो चुकी है और वह फिर खुल चुके हैं। अभियान में शिक्षक संगठन की सहायता ली जा सकती है।

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