बुजुर्ग महिला की झोपड़ी जलाने के मामले में विधायक को 7 साल की सजा
कानपुर। बांसगांव संदेश। सपा विधायक इरफान सोलंकी व उसके भाई रिजवान सोलंकी सहित तीन अन्य को एमपी - एमएलए कोर्ट ने 7 साल की कैद और 20 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा बुजुर्ग महिला की झोपड़ी जलाने के मामले में हुई है। अब इनकी विधायकी जाना तय है। सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा में पुलिस लेकर रवाना हुई। बताते चलें कि जाजमऊ इलाके में बुजुर्ग महिला की झोपड़ी को 8 नवंबर 2022 को जलाई थी। महिला का घर जलाने के मामले में 3 जून को सभी को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। सपा विधायक इरफान सोलंकी उनके भाई रिजवान सोलंकी, इसराइल आटा वाला, शौकत पहलवान और मोहम्मद शरीफ को सजा हुई। इरफान महाराजगंज जेल में बंद है । इरफान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सजा सुनाई गई। अन्य 4 अभियुक्तों को कोर्ट लाया गया था। इन सभी को धारा 436 आगजनी, 147 दंगा भड़काने, 427 सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने, 504, 506 महिला के साथ अभद्रता व 323 मारपीट के अन्तर्गत दोषी पाया गया है।
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