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    डीएम ने की राजस्व विभाग के कार्यों की मासिक समीक्षा


    धारा 34 के लंबित प्रकरणों पर जताई नाराजगी, तहसीलदार भाटपाररानी को लगाई कड़ी फटकार

    देवरिया ।  जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने आज सायं कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व विभाग के मासिक कार्यों की समीक्षा की। भाटपाररानी तहसील में धारा-34 से जुड़े प्रकरणों के अकारण लंबित रहने पर डीएम ने गहरी नाराजगी व्यक्त की एवं तहसीलदार मिसरी लाल को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि धारा 34 के प्रकरण प्रत्येक दशा में राजस्व संहिता में उल्लिखित 35 दिन की अवधि में निस्तारित होने चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व संहिता के अंतर्गत धारा 24 से जुड़े प्रकरण तीन माह में, धारा 80 से जुड़े प्रकरण 45 दिन तथा धारा 116 से जुड़े प्रकरणों को अधिकतम छह माह में निस्तारित करने का प्रावधान है। सभी अधिकारी उपर्युक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें। ग्राम समाज की भूमि अथवा सार्वजनिक भूमि पर अवैध अतिक्रमण दिखे तो धारा 67 की कार्रवाई कर उसे मुक्त कराये। इस कार्य में शिथिलता किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने प्रत्येक तहसील के 10 बड़े बकायेदारों की सूची तहसील कार्यालय में दृश्य स्थल पर अंकित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जनपद के बड़े बकायेदारों से प्राथमिकता के आधार पर वसूली सुनिश्चित की जाए। डीएम ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि गांव में तैनात लेखपाल का उत्तरदायित्व है कि वह जनहानि, पशुहानि के क्षति की सूचना पीड़ित किसान पक्ष से आवेदन भरवा कर शासन का अवगत कराए। बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी जे आर चौधरी, एडीएम वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार राय, एडीएम प्रशासन गौरव श्रीवास्तव, सहित समस्त उप जिलाधिकारी तहसीलदार इत्यादि उपस्थित थे।

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