फरार आरोपी के घर चस्पा की गई धारा 82 सीआरपीसी का नोटिस
चौकी इंचार्ज कौड़ीराम अश्वनी चौबे ने आरोपी के गांव पहुंचकर किया कार्यवाही
कौड़ीराम गोरखपुर। बांसगांव पुलिस ने शुक्रवार को पशु तस्कर दीपू हरिजन पुत्र स्व0 भवन हरिजन के घर ग्राम कोटिया थाना क्षेत्र उरुवा पहुंच कर धारा 82 सीआरपीसी का नोटिस चस्पा किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम एवं जानलेवा हमले के आरोपी दीपू हरिजन के गांव कोटिया थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर पहुंचकर कौड़ीराम चौकी इंचार्ज अश्वनी चौबे ने धारा 82 की कार्रवाई की। आरोपी के खिलाफ बांसगांव थाने में मुकदमा अपराध संख्या 399/2021- 3/5 (क) 18 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम एवं हत्या के प्रयास का मुकदमा धारा 307 आईपीसी पंजीकृत हुआ था। आरोपी तभी से फरार चल रहा है। अभियुक्त के घर बांसगांव थाना के कौड़ीराम चौकी पुलिस ने धारा 82 सीआरपीसी का नोटिस चस्पा किया है। पुलिस ने 20 सितंबर दिन शुक्रवार को कोटिया गांव में मुनादी कराकर आरोपी को एक माह के भीतर पुलिस या फिर कोर्ट में आत्म समर्पण करने का संदेश दिया है। न्यायालय के आदेश पर कौड़ीराम पुलिस चौकी इंचार्ज अश्विनी चौबे के नेतृत्व मे पुलिस आरोपी के गांव पहुंची व कानूनी कार्यवाही की। इस संबंध मे चौकी इंचार्ज अश्विनी चौबे ने बताया कि आरोपी के आत्म समर्पण न करने की स्थिति में कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
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