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सुल्तानपुर 28 साल पुराने गोवध मामले में दोषी को दो माह की

सुल्तानपुर 28 साल पुराने गोवध मामले में दोषी को दो माह की जेल,1200 जुर्माना।ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत सुल्तानपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद वर्ष 1998 के गोवध निवारण अधिनियम के एक मामले में अदालत ने आरोपी मंजूर अहमद निवासी इटकौली,थाना गोसाईगंज को दोषी करार दिया है। एसीजेएम-5 न्यायालय ने आरोपी को दो माह के कारावास और 1200 अर्थदंड की सजा सुनाई है।पुलिस के अनुसार वर्ष 1998 में गोसाईगंज थाने में गोवध निवारण अधिनियम और तत्कालीन आईपीसी की धारा 506 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दंडित किया।

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