निजी अस्पताल के चार डॉक्टरों के विरुद्ध एफआईआर का आदेश सोनभद्र। बांसगांव

निजी अस्पताल के चार डॉक्टरों के विरुद्ध एफआईआर का आदेश सोनभद्र। बांसगांव संदेश। अधिवक्ता की पत्नी की डिलीवरी के दौरान कथित मनमानी, मानसिक उत्पीड़न और धमकी देने के मामले में सिविल जज जूनियर डिवीजन/एफटीसी/14वां वित्त आयोग, सोनभद्र की अदालत ने रॉबर्ट्सगंज कोतवाल को चार डॉक्टरों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही सात दिन के भीतर अनुपालन आख्या तलब की है। अधिवक्ता संतोष पटेल निवासी हिनौती ने आरोप लगाया कि 4 अगस्त 2024 को पत्नी विभा शाक्य को प्रसव के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। 5 अगस्त को ऑपरेशन से बच्चे का जन्म हुआ और जच्चा-बच्चा स्वस्थ रहे। आरोप है कि अस्पताल में अवैध वसूली के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया तथा डॉक्टरों ने बदसलूकी और धमकी दी। लीगल नोटिस के बाद भी कार्रवाई न होने पर उन्होंने पुलिस और एसपी से शिकायत की। कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय की शरण ली। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए पुलिस विवेचना जरूरी बताई और एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। आरोपों की पुष्टि विवेचना के बाद होगी।