हत्या के प्रयास के मामले में दो दोषियों को सजा, संजय को आजीवन कारावास

हत्या के प्रयास के मामले में दो दोषियों को सजा, संजय को आजीवन कारावास बहराइच। बांसगांव संदेश। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बहराइच में हत्या के प्रयास के मामले में दोषसिद्ध दो अभियुक्तों को न्यायालय ने सजा सुनाई है। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैली रॉय की अदालत ने अभियुक्त संजय पुत्र बड़कऊ को धारा 307 के तहत सश्रम आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 323 के तहत एक वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं छोटू उर्फ अमरेन्द्र कुमार पुत्र बाबूराम को धारा 323 में एक वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 504 में एक वर्ष का साधारण कारावास व 5 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 506 में सात वर्ष का साधारण कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। मामला 18 अक्टूबर 2020 का है, जब पुराने विवाद को लेकर आरोपियों पर गाली-गलौज करने और विरोध करने पर महिला की मां बुधना पर तमंचे से फायर करने का आरोप था। घटना में महिला की मां के सीने में गंभीर चोटें आई थीं। प्रभावी पैरवी के बाद 28 सितंबर 2026 को न्यायालय ने दोनों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।