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Rajkumar Raj
Gorakhpurलगभग १ घंटा पहले

15 दिसंबर से मोटर इंश्योरेंस के नियमों में बदलाव, कार-बाइक मालिकों को मिलेगा अपनी पसंद का कवर चुनने का विकल्प!

15 दिसंबर से मोटर इंश्योरेंस के नियमों में बदलाव, कार-बाइक मालिकों को मिलेगा अपनी पसंद का कवर चुनने का विकल्प!

नई दिल्ली। कार और बाइक मालिकों के लिए मोटर इंश्योरेंस को लेकर बड़ी खबर है। IRDAI के नए 4-टियर मोटर इंश्योरेंस सिस्टम के तहत 15 दिसंबर 2026 से ग्राहकों को अपनी जरूरत के अनुसार इंश्योरेंस कवर चुनने का विकल्प मिलने की जानकारी दी जा रही है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य रहेगा, जबकि अन्य कवर अलग-अलग चुने जा सकेंगे। नई व्यवस्था में मोटर इंश्योरेंस को चार हिस्सों में बांटा जाएगा— थर्ड पार्टी लायबिलिटी, यात्रियों की कानूनी सुरक्षा, व्यक्तिगत दुर्घटना कवर और अपनी गाड़ी के नुकसान का कवर। वाहन मालिक को हर कवर का अलग प्रीमियम बताया जाएगा। बीमा कंपनियों के लिए Customer Option Form और Customer Information Sheet देना अनिवार्य होगा। पहले से थर्ड पार्टी पॉलिसी लेने वाले ग्राहक भी अतिरिक्त प्रीमियम देकर यात्रियों का कवर जुड़वा सकेंगे। यह व्यवस्था 15 दिसंबर 2026 से लागू होगी।

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