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Tapan Kumar Bose
Lucknow११ दिन पहले

एलपीजी गैस की कीमतों से लेकर पैन आधार लिंकिंग तक, 1 जनवरी

एलपीजी गैस की कीमतों से लेकर पैन आधार लिंकिंग तक, 1 जनवरी से लागू हो गए हैं ये बड़े बदलाव नए साल की शुरुआत के साथ ही कई अहम नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। इन नियमों का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। ऐसे में 1 जनवरी 2026 से बदले गए नियमों के बारे में जानना आपके लिए जरूरी है आज से नए साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है। नया साल अपने साथ कई वित्तीय नियमों में बदलाव लेकर आया है, जो आज से लागू हो गए हैं। बदले गए इन नियमों का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। हर साल की तरह इस बार भी 1 जनवरी से टैक्स, गैस कीमतों और सरकारी प्रक्रियाओं से जुड़े कुछ नियमों को बदला गया है। इन बदलावों का असर नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं के ऊपर पड़ेगा। खासतौर पर इनकम टैक्स से जुड़े नियमों, पैन-आधार लिंकिंग की समयसीमा और एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव आज चर्चा में हैं।देश के एक नागरिक होने के नाते आज 1 जनवरी से जिन नियमों में बदलाव हुए हैं, उनके बारे में आपको पता होना जरूरी है नहीं तो आगे चलकर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 1 जनवरी 2026 से कौन-कौन से नियम बदल गए हैं और उनका आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और खर्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आज हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं। अब नहीं फाइल कर पाएंगे रिवाइज्ड ITR सबसे बड़ा बदलाव इनकम टैक्स से जुड़ा है। अब रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न (Revised ITR) फाइल करने की तय समयसीमा समाप्त हो चुकी है। इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर, 2025 तय की गई थी। टैक्सपेयर्स जिन्होंने तय समय के भीतर बिलेटेड रिटर्न दाखिल नहीं किया, वे अब रिवाइज्ड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। अब टैक्स पेयर्स को अपडेटेड रिटर्न या आईटीआर-यू फाइल करना होगा। पैन आधार लिकिंग की डेडलाइन खत्म  इसके अलावा पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन भी खत्म हो चुकी है। अगर आपने अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराया है, तो आपका पैन निष्क्रिय माना जा सकता है। पैन कार्ड निष्क्रिय होने से बैंकिंग, निवेश, आईटीआर फाइलिंग और कई जरूरी वित्तीय कार्यों को कराने में दिक्कतें आ सकती हैं। एलपीजी गेस की कीमतों में हुई बढ़ोतरी नए साल के पहले दिन आम लोगों को महंगाई का झटका लगा है। सरकारी तेल कंपनियों IOC, HPCL और BPCL ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 111 रुपये की बढ़ोतरी की है। नई कीमतें आज 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुकी हैं। इस बढ़ोतरी का सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा।

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