गौ तस्करी और अवैध शराब परिवहन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई,

गौ तस्करी और अवैध शराब परिवहन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, पांच वाहन जब्त देवरिया। जिले में गौ तस्करी, अवैध पशु परिवहन तथा अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने पांच वाहनों को जब्त करने का आदेश जारी किया है। प्रशासन की इस कार्रवाई को तस्करी में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कदम माना जा रहा है। जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 के तहत चार पिकअप वाहनों को जब्त करने के आदेश दिए हैं। जांच में पाया गया कि इन वाहनों का उपयोग गोवंशीय पशुओं के अवैध परिवहन एवं तस्करी में किया जा रहा था। जब्त किए गए वाहनों के पंजीकरण नंबर UP 53 FT 6694, UP 32 BT 6199, UP 50 DT 9068 और UP 52 AT 4241 हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा-72 के अंतर्गत एक महिंद्रा स्कॉर्पियो (BR 28 P 0601) को भी जब्त करने का आदेश दिया गया है। प्रशासनिक जांच में यह वाहन अवैध शराब तस्करी में प्रयुक्त पाया गया। यह मामला बिहार के गोपालगंज जनपद के थाना थावे क्षेत्र स्थित पंडित के हरपुर निवासी विकास शाह से संबंधित बताया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गौ तस्करी, अवैध पशु परिवहन और शराब तस्करी जैसी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों तथा वाहनों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। जिलाधिकारी के निर्देश पर संबंधित विभागों को सतर्कता बढ़ाने और ऐसे मामलों में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।