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Pradhan Pravasi
Gorakhpurलगभग ७ घंटे पहले

*सहजनवा की दो फैक्ट्रियों पर जहरीली राख उड़ाने और अवैध भूजल दोहन

*सहजनवा की दो फैक्ट्रियों पर जहरीली राख उड़ाने और अवैध भूजल दोहन

*सहजनवा की दो फैक्ट्रियों पर जहरीली राख उड़ाने और अवैध भूजल दोहन का आरोप, FIR की मांग* सहजनवा गोरखपुर सहजनवा संपूर्ण समाधान दिवस पर शनिवार को अधिवक्ता अनिल कुमार त्रिपाठी ने तहसील दिवस अधिकारी को एक शिकायत पत्र सौंपकर गीडा औद्योगिक क्षेत्र की दो कंपनियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। पत्र में वार्ड नं. 14 लुछुई, नगर पंचायत सहजनवा निवासी अनिल कुमार त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि मेसर्स अंकुर उद्योग लिमिटेड और मेसर्स गैलेन्ट इस्पात लिमिटेड द्वारा पर्यावरण और जल कानूनों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। शिकायत में कहा गया है कि दोनों फैक्ट्रियों से रात-दिन भारी मात्रा में काली राख और Fly Ash उड़ाई जा रही है। इस राख की मोटी परत सहजनवा नगर पंचायत क्षेत्र के घरों, छतों, पेड़-पौधों और पेयजल स्रोतों पर जम रही है। शिकायतकर्ता के अनुसार राख सांस में जाने से वार्ड 14 और आसपास के इलाकों में दमा, टीबी, आंखों में जलन और त्वचा रोग के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।आरोप है कि बिना CGWA की अनुमति के फैक्ट्री परिसर में दर्जनों हाई-कैपेसिटी सबमर्सिबल पंप लगाकर रोज करोड़ों लीटर भूजल निकाला जा रहा है। इससे सहजनवा का वाटर लेवल लगातार नीचे जा रहा है। नतीजे में घरेलू हैंडपंप और कुएं सूख गए हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले विषाक्त केमिकल युक्त पानी को अवैध बोरिंग के जरिए सीधे जमीन में छोड़ा जा रहा है।शिकायतकर्ता ने पत्र में लिखा कि इन कार्यों से UPPCB और NGT के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। इससे स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों पर गंभीर असर पड़ रहा है। अधिवक्ता त्रिपाठी ने अशोक कुमार जालान, चंद प्रकाश अग्रवाल, मयंक अग्रवाल, प्रेम प्रकाश अग्रवाल और प्रशांत जालान सहित संबंधित कंपनियों के निदेशकों और प्रबंधन के खिलाफ संगत विधिक धाराओं में नामजद FIR दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल जांच कराकर प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर सख्त कार्रवाई की मांग की, ताकि वार्ड 14 सहित पूरे सहजनवा क्षेत्र के नागरिकों को स्वच्छ हवा और पानी मिल सके।फिलहाल तहसील प्रशासन ने शिकायत प्राप्त करने की पुष्टि की है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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