डीएम का बड़ा एक्शन: ग्राम निधि घोटाले में पूर्व प्रधान और पंचायत
डीएम का बड़ा एक्शन: ग्राम निधि घोटाले में पूर्व प्रधान और पंचायत सचिव पर शिकंजा,2.69 लाख की वसूली के आदेश सुलतानपुर। बल्दीराय विकासखंड की सिंघनी ग्राम पंचायत में ग्राम निधि के दुरुपयोग के मामले में जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व ग्राम प्रधान विकास यादव और तत्कालीन पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी प्रदीप कुमार सिंह को वित्तीय अनियमितता का दोषी ठहराया है। दोनों से कुल 2,69,275 रुपये की वसूली के आदेश जारी किए गए हैं।साथ ही तत्कालीन पंचायत सचिव के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं।जांच में खुलासा हुआ कि पंचायत के विभिन्न विकास कार्यों में लगे श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान नियमों के विपरीत सीधे श्रमिकों के खातों में भेजने के बजाय पूर्व प्रधान के भाई सुभाष यादव के बैंक खाते में कर दिया गया।जांच समिति ने इसे शासनादेशों का खुला उल्लंघन और सरकारी धन का दुरुपयोग माना।जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार प्रधान विकास यादव और तत्कालीन पंचायत सचिव से 1,34,637.50-1,34,637.50 रुपये की बराबर-बराबर वसूली राजस्व बकाये की तरह कर ग्राम पंचायत के खाते में जमा कराई जाएगी। जिला विकास अधिकारी को तत्कालीन पंचायत सचिव के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।यह मामला वर्ष 2025 में मिली शिकायत की जांच के बाद सामने आया।कारण बताओ नोटिस,स्पष्टीकरण और पुनः जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रशासन ने दोष तय करते हुए वसूली का आदेश जारी किया।पंचायतों में सरकारी धन के दुरुपयोग पर यह कार्रवाई जिले में बड़ा प्रशासनिक संदेश मानी जा रही है।