हाईकोर्ट ने रद्द किया सुलतानपुर बार एसोसिएशन का चुनाव,महिला आरक्षण लागू होने
हाईकोर्ट ने रद्द किया सुलतानपुर बार एसोसिएशन का चुनाव,महिला आरक्षण लागू होने के बाद ही होगा मतदान सुलतानपुर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुलतानपुर बार एसोसिएशन के चुनाव पर बड़ा फैसला सुनाते हुए पूरी चुनाव प्रक्रिया रद्द कर दी है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि महिला अधिवक्ताओं के लिए निर्धारित आरक्षण लागू किए बिना चुनाव कराना नियमों के विपरीत है। अब महिला आरक्षण के प्रावधानों को शामिल करते हुए नई निर्वाचन अधिसूचना जारी की जाएगी।महिला अधिवक्ताओं को समुचित प्रतिनिधित्व न दिए जाने के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने माना कि मौजूदा चुनाव प्रक्रिया आवश्यक आरक्षण प्रावधानों का पालन नहीं करती। इसी आधार पर न्यायालय ने चुनाव निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया।हाईकोर्ट के फैसले के बाद बार एसोसिएशन में हलचल तेज हो गई है। बार पदाधिकारियों का कहना है कि अदालत के निर्देशों का पूर्ण पालन करते हुए महिला आरक्षण लागू किया जाएगा और उसके बाद नए सिरे से चुनाव कार्यक्रम घोषित कर मतदान कराया जाएगा।न्यायालय के इस आदेश को महिला अधिवक्ताओं की भागीदारी और समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम निर्णय माना जा रहा है। इसके साथ ही बार एसोसिएशन का नया चुनाव कार्यक्रम अब संशोधित अधिसूचना जारी होने के बाद ही तय होगा।