अधिवक्ता पर जानलेवा हमले के आरोपियो की जमानत पर 16 को होगी
अधिवक्ता पर जानलेवा हमले के आरोपियो की जमानत पर 16 को होगी बहस एडीजे चतुर्थ की अदालत में 16 तारीख को होगी सुनवाई *अधिवक्ता धर्मात्मा सिंह पर हुए हमले से जुड़ा मामला* ------------------------------------ सुल्तानपुर। शहर स्थित होटल में भोजन करने गए अधिवक्ता धर्मात्मा सिंह समेत अन्य पर हुए जानलेवा हमले के मामले में जेल भेजे गए आरोपी होटल संचालक पूरन पोपटानी व उसके भतीजे हर्षित पोपटानी की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर सोमवार को एडीजे चतुर्थ श्याम मोहन जायसवाल की कोर्ट में सुनवाई की तारीख नियत रही। फिलहाल अभियोजन पक्ष ने मामले में समय की मांग किया,जिसकी वजह से सुनवाई बाधित रही। अदालत ने दोनों आरोपियो की जमानत पर बहस के लिए 16 जुलाई की तारीख तय किया है। धम्मौर थाने के नरही भांटी के रहने वाले वादी मुकदमा अन्तरात्मा सिंह ने गत 21 जून के रात की घटना बताते हुए कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कराया है। वादी के मुताबिक उनके भाई अधिवक्ता धर्मात्मा सिंह रेलवे स्टेशन रोड स्थित लक्ष्मी होटल में भोजन करने गए थे। इसी दौरान होटल संचालक पूरन पोपटानी,उनके भतीजे हर्षित पोपटानी,सह आरोपी रजत गुप्ता उर्फ कल्लू, सूरज मोदनवाल,रवि अग्रहरि,रिंकू मोदनवाल, सद्दाम,हरिओम एवं उनके चार साथियों ने मिलकर धर्मात्मा सिंह पर लोहे की रॉड व बेलचे सहित अन्य हथियारों से हमला कर दिया और बीच-बचाव करने पहुंचे बिपिन पांडेय व राजन पाठक को भी आरोपियों ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। मामले में वादी की तहरीर पर कोतवाली नगर में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में नामजद आरोपी होटल संचालक पूरन पोपटानी,हर्षित पोपटनी निवासीगण कटहल की बाग-नबीपुर व प्रकाश में आए आरोपी चन्द्र भूषण गुप्ता निवासी आदर्श नगर अर्श श्रीवास्तव निवासी शास्त्री नगर,कुड़वार थाने के मडहा निवासी आरोपी बहादुर वर्मा व आरोपी अमन कुमार को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज चुकी है। वहीं अन्य आरोपियो को पुलिस अभी गिरफ्तार नहीं कर सकी है। मामले में आरोपी हर्षित पोपटानी व पूरन पोपटानी की जमानत अर्जी पर सुनवाई लम्बित चल रही है।