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Rahul kumar singh
Sultanpur७ दिन पहले

06 जनवरी से बढ़ेंगे विधानसभा मतदाता सूची में नए नाम 01 जनवरी

06 जनवरी से बढ़ेंगे विधानसभा मतदाता सूची में नए नाम 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले बन सकते हैं नए मतदाता *06 जनवरी से 06 फरवरी तक बीएलओ को देने होंगे फॉर्म 06 और आवश्यक दस्तावेज* सुल्तानपुर(एसएनबी)। 06 जनवरी को विधान सभा निर्वाचक नामावली की ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन के बाद नए मतदाता के रूप में आवेदन किया जाएगा। नए मतदाता बनने के लिए भारतीय नागरिकों को फॉर्म 06 के साथ घोषणा पत्र (जिसमें 2003 की मतदाता सूची की डिटेल) के साथ जन्म तिथि प्रमाणित करने वाले दस्तावेज व निवास को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। बता दें कि प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के प्रथम चरण के समापन के बाद 06 जनवरी को ड्राफ्ट मतदाता सूची आयोग द्वारा प्रकाशित की जाएगी। जिसमें जिन लोगों द्वारा एसआईआर फॉर्म भरा गया है उनके नाम शामिल होंगे। एस आई आर के दौरान जिन लोगों की उनके अभिभावकों (माता, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी) के साथ मैपिंग नहीं हुई होगी, उन्हें चुनाव आयोग द्वारा 06 जनवरी से नोटिस देकर अभिलेख मांगे जाएंगे। जिसे मतदाता को 27 फरवरी तक प्रस्तुत करना होगा। मतदाता द्वारा अभिलेख प्रस्तुत करने के बाद ही अंतिम मतदाता सूची में उस मतदाता का नाम होगा। जिन मतदाताओं का नाम वर्तमान मतदाता सूची में नहीं है, उन्हें चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित फॉर्म 06 भरने होंगे साथ ही एसआईआर के लिए घोषणा पत्र भी भरना होगा। दोनो फॉर्म सहित मतदाताओं को निवास प्रमाणित करने के लिए इनमें से कोई एक अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे- 👉1. उस पते पर पानी/बिजली/गैस कनैक्शन बिल (कम से कम 1 वर्ष का) 👉2. आधार कार्ड 👉3. राष्ट्रीय/अनुसूचित बैंक/डाक घर की वर्तमान पास बुक 👉4. भारतीय पासपोर्ट 👉5. राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व अभिलेख, जिसमें किसान बही भी है 👉6. रजिस्ट्रीकृत किराया पट्टा विलेख (किराएदार की दशा में) 👉7. रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख (स्वयं के घर की दशा मे) *वही जन्मतिथि प्रमाणित करने के लिए इनमें से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे --* 👉1. सक्षम स्थानीय निकाय/नगरपालिका प्राधिकरण / जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र 👉2. आधार कार्ड 👉3. पैन कार्ड 👉4. चालन अनुज्ञप्ति 👉5. सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा जारी कक्षा 10 या 👉12 का प्रमाणपत्र, यदि इनमे जन्म तारीख अंतर्विष्ट है। 👉6. भारतीय पासपोर्ट उक्त अभिलेखों के साथ पूर्ण भरा हुआ फॉर्म 06, 06 जनवरी से लेकर 06 फरवरी तक बीएलओ को देने होंगे। तभी नए मतदाता के रूप में 06 मार्च को जारी होने वाली विधानसभा निर्वाचक नामावली में शामिल हो पाएंगे।

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