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Lucknow४३ मिनट पहले

सावधान! देश में समोसा-वड़ा पाव को लेकर बदला नियम, यह गलती की

सावधान! देश में समोसा-वड़ा पाव को लेकर बदला नियम, यह गलती की तो हो सकती है जेल * सावधान! समोसा-वड़ा पाव बेचने वालों के लिए नया नियम * FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) ने अखबार में खाना परोसने, पैक करने या लपेटने पर सख्त रोक लगा दी है। * यह आदेश हाल ही में एक प्रसिद्ध वड़ा पाव विक्रेता द्वारा अखबार में खाद्य पदार्थ परोसने की घटना के बाद जारी किया गया। * अब समोसा, वड़ा पाव, भजिया, पकौड़े या अन्य खाद्य पदार्थों को अखबार में पैक करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। *FSSAI के अनुसार अखबार की स्याही में लेड (Lead), भारी धातुएं और अन्य हानिकारक रसायन होते हैं, जो भोजन में मिल सकते हैं।* * ऐसे रसायनों के लंबे समय तक सेवन से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। * अखबार वितरण और उपयोग के दौरान कई अस्वच्छ सतहों के संपर्क में आता है, जिससे उसमें बैक्टीरिया और रोगजनक मौजूद हो सकते हैं। * खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 के तहत अखबार में भोजन रखना, लपेटना या परोसना पहले से ही प्रतिबंधित है। *यह नियम स्ट्रीट फूड विक्रेताओं, रेस्तरां, क्लाउड किचन, कैटरर्स, फूड स्टॉल, मोबाइल फूड वेंडर्स और छोटे दुकानदारों सभी पर लागू होगा।* * अखबार का उपयोग तेल सोखने, खाद्य सामग्री ढकने या भोजन पैक करने के लिए भी नहीं किया जा सकेगा। * सभी खाद्य कारोबारियों को केवल खाद्य-ग्रेड (Food Grade) पैकेजिंग सामग्री का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। * FSSAI और राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग नियमों के पालन की निगरानी करेंगे और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। * नियमों का गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जुर्माना, लाइसेंस निलंबन या अन्य कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। *उपभोक्ताओं से भी अपील की गई है कि वे अखबार में परोसा या पैक किया गया भोजन लेने से बचें।*

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