बर्दिया में अवैध खनन का बोलबाला, चोपन पुलिस व विभाग मौन

बर्दिया में अवैध खनन का बोलबाला, चोपन पुलिस व विभाग मौन खनिज परिहार नियमावली 2021 की खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जियाँ चोपन थाना क्षेत्र अंतर्गत बर्दिया गांव में स्थित में० अली स्टोन का खनन पट्टा, जो अकबर अली पुत्र मजनू भाई के नाम से आराजी संख्या 941ख, रकबा 2.00 एकड़ में संचालित है, एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। उक्त पट्टा 03 अगस्त 2016 से 02 अगस्त 2026 तक के लिए वैध है। स्थानीय लोगों के अनुसार, बीते कई वर्षों तक विभागीय अनुमति के अभाव में खनन कार्य बंद रहा, लेकिन जैसे ही हाल में खनन पुनः प्रारंभ करने की अनुमति मिली, पट्टेदार द्वारा अवैध व मनमाने ढंग से खनन कार्य शुरू कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि खनन कार्य उत्तर प्रदेश खनिज परिहार नियमावली 2021 के मानकों के विपरीत किया जा रहा है। न तो सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा है और न ही पर्यावरणीय नियमों की कोई परवाह की जा रही है। सबसे गंभीर बात यह है कि खनन क्षेत्र घनी आबादी (धनी बस्ती) के समीप स्थित है, जिससे आमजन की सुरक्षा पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। भारी वाहनों की आवाजाही से लेकर उड़ती धूल और अव्यवस्थित परिवहन के कारण चोपन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर हाईवे तक दुर्घटनाओं की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। स्थानीय नागरिकों में यह चर्चा जोरों पर है कि पट्टेदार को विभागीय मिलीभगत और पुलिस प्रशासन की जानकारी में खुली छूट मिली हुई है। स्थिति यह है कि चोपन पुलिस भी खनन क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने में असहाय नजर आ रही है, जिससे आम लोगों में भय और आक्रोश व्याप्त है। क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन और खनन विभाग से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर नियमों का उल्लंघन करने वाले पट्टेदार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी बड़ी अनहोनी से बचा जा सके।