डीजे को लेकर एडवाइजरी जारी, नियम तोड़े तो होगी जब्ती कानफोड़ने वाले
डीजे को लेकर एडवाइजरी जारी, नियम तोड़े तो होगी जब्ती कानफोड़ने वाले डीजे संचालक हो जाएं सावधान ---------- (सुल्तानपुर) माननीय उच्च न्यायालय व शासन के निर्देश पर जनपद में शांति व्यवस्था व लोक सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने डीजे संचालकों व आयोजकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के तहत आवासीय क्षेत्रों में दिन में 55 व रात में 45 डेसिबल से अधिक ध्वनि प्रतिबंधित रहेगी, तेज बेस नहीं बजा सकेंगे। सार्वजनिक कार्यक्रम, शादी-विवाह, जुलूस व त्योहारों में डीजे के लिए सक्षम अधिकारी से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अश्लील, जातिगत, द्वेष फैलाने वाले व सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले गानों पर पूर्ण रोक रहेगी। अस्पताल, स्कूल, कोर्ट व धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में साइलेंट जोन घोषित है, वहां डीजे व हॉर्न प्रतिबंधित रहेगा। डीजे साउंड सिस्टम वाहन की बॉडी से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ऊंचे टावर व यातायात बाधित करने वाले सेटअप पर रोक है। जनपद में किसी भी प्रकार की डीजे प्रतियोगिता व आमने-सामने खड़े कर तेज आवाज में मुकाबले पर पूर्ण प्रतिबंध है। उल्लंघन पर ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 में जुर्माना व उपकरण जब्ती, बीएनएस की धारा 270-292 व 223, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 व मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई होगी। पुलिस ने अपील की है कि निर्धारित सीमा में डीजे बजाएं, बुजुर्गों, बच्चों, मरीजों व विद्यार्थियों का ध्यान रखें, धार्मिक आयोजनों में अश्लील गाने न बजाएं, सड़क जाम न करें व अफवाहों से बचें।