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Krishna Kant Singh Hamirpur
Hamirpur१५ दिन पहले

नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को 3 वर्ष का कठोर कारावास, 8 हजार रुपये का जुर्माना

हमीरपुर | 4 फरवरी ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप नाबालिग से छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को न्यायालय द्वारा सख्त सजा सुनाई गई है। थाना मौदहा के मु0अ0सं0 383/2017, धारा 354बी भादंवि, 8 पॉक्सो एक्ट व 3(1)(11) एससी/एसटी एक्ट में दर्ज मामले में अभियुक्त रफीक पुत्र गामा उर्फ जमील अहमद, निवासी ग्राम भंभौरा, थाना मौदहा, जनपद हमीरपुर को दोषी ठहराया गया। आज दिनांक 4 फरवरी 2026 को माननीय विशेष पॉक्सो न्यायालय, हमीरपुर ने अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 8000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में विवेचना सीओ रमेशनाथ सिंह द्वारा की गई, जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह ने प्रभावी पैरवी की। पैरोकार की भूमिका का0 शुभम यादव द्वारा निभाई गई। घटना विवरण: अभियुक्त द्वारा वादी की 13 वर्षीय पुत्री के साथ बुरी नीयत से मारपीट व अश्लील हरकत की गई थी।

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