गैंग लीडर सहित चार पशु तस्करों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही,
हरपुर बुदहट गोरखपुर।बांसगांव संदेश हरपुर-बुदहट थाना क्षेत्र के ग्राम घोठवां निवासी गैंग लीडर हनीफ पुत्र अजीज व गैंग के सदस्यों राजेन्द्र यादव पुत्र महावीर यादव निवासी बुदहट खास , प्रदीप यादव पुत्र बलिहारी यादव निवासी गोरेडीह, अजीत यादव उर्फ गोलू यादव पुत्र राम जीतन यादव निवासी बुदहट खास का एक संगठित गिरोह है।जो अपने भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए गोबध से संबंधित अपराध करते हैं। गिरोह के सरगना व इनके सदस्यों को 27 जुलाई 2025 को थाना क्षेत्र के ग्राम कटाई टिकर पुल के पास से गोवंशाय पशुओं को गोकशी करने के इरादे से पिकप गाड़ी पर क्रुरता पूर्वक लादकर पशुओं को वध व गैर राज्य ले जाने का प्रयास करते हुए पकड़ा गया था, थानाध्यक्ष विवेक कुमार मिश्र ने बताया कि उक्त लोगों के संदर्भ में स्थानीय थाने में मु अ सं 137/25 धारा 3/5ए/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम दर्ज कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। इनके अपराधिक पृष्ठभूमि दर्शाते हुए उचित माध्यम जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर के पास गैंगचार्ट प्रेषित किया गया था, जिसका अनुमोदन 26 दिसम्बर को कर दिया गया। इसके बाद अभियुक्तगणों के विरुद्ध धारा 2 (b)xi, xvii एवं 3(1) उत्तर प्रदेश समाज विरोधी एवं क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।