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मिट्टी का तेल डालकर हत्या के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद,50-50

मिट्टी का तेल डालकर हत्या के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद,50-50 हजार जुर्माना सुलतानपुर।ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत सुलतानपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के मामले में दो आरोपियों को सजा हुई है। एफटीसी 2 न्यायालय ने सुभाष सिंह चौहान और जसकरन को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।दोनों दोषी बल्दीराय थाना क्षेत्र के परसौली,मजरे ऐंजर के निवासी हैं। प्रभारी मानिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक आर.बी सुमन ने बताया कि मामले में आरोप था कि दोनों ने वादिनी की पुत्री पर मिट्टी का तेल डालकर जलाकर हत्या कर दी थी।इस संबंध में बल्दीराय थाने में 22 सितंबर 2020 को मुकदमा दर्ज हुआ था।मामले की विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।मॉनीटरिंग सेल और पुलिस की प्रभावी पैरवी तथा साक्ष्यों के प्रस्तुतिकरण के बाद न्यायालय ने दोनों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

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