कामता सिंह हत्याकांड में पूर्व प्रधान सहित चार आरोपी बरी *जिला जज
कामता सिंह हत्याकांड में पूर्व प्रधान सहित चार आरोपी बरी *जिला जज की अदालत ने आरोपियों को दिया संदेह का लाभ* -------------------------------------- सुलतानपुर/अमेठी। करीब 13 साल पहले दुर्गापुर चौराहे के निकट कामता प्रसाद सिंह की हुई हत्या के मामले में जिला सुनील कुमार की अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया। मामले में अभियोजन पक्ष घटना को साबित करने में असफल रहा,नतीजतन अदालत ने सबूतो के अभाव में पूर्व प्रधान अशोक सिंह उर्फ डीएम समेत चार आरोपियों को बरी कर दिया है। अमेठी जिले के पीपरपुर थाने के स्थानीय गांव के रहने वाले वादी मुकदमा विश्वनाथ सिंह ने सात अप्रैल साल 2013 की घटना बताते हुए स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। वादी के आरोप के मुताबिक स्थानीय थाने के दुर्गापुर निवासी आरोपी अशोक जायसवाल,छिवरहा गांव निवासी पूर्व प्रधान अशोक सिंह उर्फ डीएम व अनिल सिंह व महेसुआ निवासी सुरेंद्र सिंह उर्फ बजरंगबली ने उनके भाई कामता प्रसाद सिंह की हत्या कर दी थी। मामले में चारों आरोपियो के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र भी पेश किया। मामले का विचारण जिला जज की अदालत में चला। अदालत ने उभय पक्षो को सुनने के पश्चात साक्ष्य के अभाव में चारों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है।