जेल से वसूली मंगवाने के आरोपियो की बढ़ी रिमांड अवधि सीजेएम कोर्ट
जेल से वसूली मंगवाने के आरोपियो की बढ़ी रिमांड अवधि सीजेएम कोर्ट ने 22 जुलाई तक बढाई रिमांड अवधि ------------------------------------ सुलतानपुर। करोड़ो की ज्वैलरी की डकैती का शिकार हुए शहर के व्यवसायी भरतजी सोनी के बेटे से पांच लाख रुपए की वसूली मांगने के मामले में जेल में बंद सराफा डकैतीकांड से जुड़े सात आरोपियो की रिमांड अवधि बढ़ाने की कार्यवाही पर सोमवार को सीजेएम कोर्ट में सुनवाई चली। सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत ने मामले में जेल गए आरोपी दुर्गेश प्रताप सिंह सहित सात आरोपियो की रिमांड अवधि 22 जुलाई तक बढाते हुए विवेचक की अर्जी स्वीकार कर लिया है। कोतवाली नगर के ठठेरी बाजार के रहने वाले सराफा व्यवसायी भरतजी सोनी ने गत 25 जून को स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। उनके आरोप के मुताबिक 28 अगस्त साल 2024 को उनके शोरूम पर डकैती हुई थी। जिसमे आरोपी अरबिंद यादव सहित अन्य जेल भेजे गए थे। वादी के मुताबिक उनके पुत्र सुमित सोनी गत 23 जून की 11 बजे रात को लखनऊ नाका ओवरब्रिज के पास से जा रहे थे,तभी बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने उनसे पांच लाख रुपए की वसूली मांगी और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दिया। मामले की जांच कर रहे उप निरीक्षक बब्लू सोनकर ने सराफा डकैती कांड से जुड़े आरोपीगण दुर्गेश प्रताप सिंह-रायबरेली,त्रिभुवन कोरी उर्फ लाला-पीपरपुर-अमेठी, अंकित यादव- प्रतापगढ़,विनय शुक्ला निवासी मोहनगंज-अमेठी,सचिन सिंह निवासी शहरी भीमी-अमेठी,अजय यादव उर्फ डीएम निवासी सिंगरामऊ-जौनपुर व बिपिन सिंह निवासी मोहनगंज-अमेठी का नाम प्रकाश में लाते हुए उनका न्यायिक रिमांड मंजूर कराने की कार्यवाही पूरी कराई थी। अदालत ने 13 जुलाई तक रिमांड स्वीकार किया था। सोमवार को विवेचक की मांग पर कोर्ट ने नौ दिनों तक रिमांड की अवधि बढ़ा दिया है।