राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हमीरपुर में बाल अधिकारों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

हमीरपुर। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर हमीरपुर जनपद के प्राइमरी स्कूल इस्लामियां में बाल अधिकारों को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम माननीय जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार राय के निर्देशन में आयोजित हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य बाल विवाह मुक्त भारत अभियान एवं PCPNDT अधिनियम के प्रति जनजागरूकता फैलाना रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महेंद्र कुमार पाण्डेय ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की विस्तृत जानकारी देते हुए बाल विवाह से होने वाले सामाजिक, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य संबंधी दुष्परिणामों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि बाल विवाह करने, कराने या इसके लिए प्रेरित करने वाले व्यक्ति को दो वर्ष तक का कारावास एवं एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। उन्होंने गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम PCPNDT के प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा कि बालिकाओं को समान अधिकार देना और भ्रूण हत्या रोकना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में उपस्थित बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष श्रीमती विभा भारती ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं के संरक्षण, शिक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी साझा की और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। इस अवसर पर इस्लामियां इंटर कॉलेज के सरवर खान, बाल कल्याण समिति की सपोर्ट पर्सन सुश्री हुमैरा हाशमी, विद्यालय के प्रबंधक एवं अध्यापकगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय लिपिक मोहम्मद असलम, डाटा एंट्री ऑपरेटर कीर्ति सागर सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।