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Krishna Kant Singh Hamirpur
Hamirpur१८ दिन पहले

प्रभावी पैरवी से एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त को 3 वर्ष का कठोर कारावास

चार किलो गांजा बरामदगी मामले में 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया* हमीरपुर। जनपद के थाना सुमेरपुर क्षेत्र में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में प्रभावी और समयबद्ध पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सजा सुनाई है। ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित अभियोग में अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय गैंगस्टर एक्ट कोर्ट, जनपद हमीरपुर ने अभियुक्त सचिन कुमार उर्फ भूरा को 03 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना सुमेरपुर में मु0अ0सं0-2169/14, धारा 18/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियुक्त सचिन कुमार उर्फ भूरा पुत्र अवधेश कुमार मिश्रा, निवासी ग्राम मिहुना, थाना सुमेरपुर के विरुद्ध 25 सितंबर 2014 को अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले में अभियोजन विभाग द्वारा पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर साक्षियों की समयबद्ध पेशी कराई गई तथा प्रभावी पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप 02 फरवरी 2026 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषी ठहराया गया। घटना का संक्षिप्त विवरण पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान अभियुक्त के कब्जे से 04 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया था। मामले से जुड़े अधिकारी विवेचक: उपनिरीक्षक उम्मेद सिंह यादव अभियोजक: एडीजीसी प्रवीण कुमार भदौरिया पैरोकार: हेड कांस्टेबल ज्ञानेन्द्र सिंह पुलिस एवं अभियोजन विभाग ने इस सजा को नशीले पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में एक महत्वपूर्ण सफलता बताया है।

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