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Azamgarhलगभग २ घंटे पहले

कुंटू सिंह के सहयोगी सुनील सिंह की 28.90 लाख की संपत्ति जब्त

कुंटू सिंह के सहयोगी सुनील सिंह की 28.90 लाख की संपत्ति जब्त

आजमगढ़। प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के सहयोगी सुनील कुमार सिंह की 28.90 लाख रुपये बाजार मूल्य की दो संपत्तियों को आजमगढ़ पुलिस ने जब्त कर लिया। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत सोमवार को थाना सिधारी पुलिस ने यह कार्रवाई की। जब्त संपत्तियों में एक जेसीबी और एक हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल शामिल है। पुलिस के अनुसार, सुनील कुमार सिंह पुत्र तीर्थराज सिंह निवासी ताहिरपुर बघावर, थाना रौनापार के विरुद्ध थाना कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा संख्या 601/2025 दर्ज है। इसकी विवेचना थाना सिधारी के प्रभारी निरीक्षक कर रहे हैं। पुलिस रिपोर्ट और उपलब्ध आपराधिक अभिलेखों के आधार पर आरोप है कि अभियुक्त ने अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए आपराधिक गतिविधियों के जरिए अवैध धन अर्जित किया और उससे अपने नाम पर संपत्तियां खरीदीं। इन संपत्तियों के अर्जन का वैध आय-स्रोत प्रथम दृष्टया ज्ञात नहीं हो सका। पुलिस के मुताबिक, प्रस्तुत रिपोर्ट और विधिक अभिमत के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट ने 3 अक्टूबर 2026 को दोनों वाहनों को कुर्क करने का आदेश दिया था। इसी क्रम में 12 अक्टूबर को सिधारी पुलिस ने अभियुक्त के घर के बाहर से दोनों वाहनों को जब्त कर लिया। जब्त वाहनों में जेसीबी संख्या UP-50-DT-4150 शामिल है, जिसका बाजार मूल्य 28 लाख रुपये बताया गया है। वहीं, हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल संख्या UP-50-BD-0560 का बाजार मूल्य 90 हजार रुपये आंका गया है। इस प्रकार दोनों वाहनों का कुल बाजार मूल्य 28 लाख 90 हजार रुपये है। जब्ती की एक प्रति अभियुक्त के पुत्र सोनू सिंह को दी गई और दोनों वाहनों को थाना रौनापार परिसर में खड़ा कराया गया। पुलिस के अनुसार, सुनील कुमार सिंह के विरुद्ध हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में कुल सात मुकदमे दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2002 का जीयनपुर थाने का मुकदमा, वर्ष 2011 के आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के मामले तथा वर्ष 2025 के रौनापार थाने का मामला भी शामिल है

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