मिठाइयों पर निर्माण एवं अवसान तिथि अंकित करना अनिवार्य, उल्लंघन पर होगी कार्यवाही

मिठाइयों पर निर्माण एवं अवसान तिथि अंकित करना अनिवार्य, उल्लंघन पर होगी कार्यवाही। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई विक्रेताओं को दिए निर्देश, प्रतिष्ठानों का किया निरीक्षण। देवरिया, 16 अक्टूबर। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देश एवं जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में जनपद में मिठाई विक्रेताओं को बिक्री के लिए रखी मिठाइयों पर निर्माण तिथि एवं अंतिम उपभोग की तिथि अंकित करना अनिवार्य किया गया है। सहायक आयुक्त (खाद्य)-II हितेंद्र मोहन त्रिपाठी के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने शुक्रवार को जनपद के प्रमुख मिठाई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर संचालकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान शिव शक्ति मिष्ठान भंडार, अपूर्वा स्वीट्स, स्वीट संसार एवं कनक स्वीट्स सहित ग्रामीण क्षेत्रों के मिठाई विक्रेताओं को भी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया। सहायक आयुक्त (खाद्य)-II ने जनपद के समस्त मिठाई विक्रेताओं से अपील की है कि वे अपने प्रतिष्ठानों पर बिक्री के लिए रखी मिठाइयों पर निर्माण तिथि एवं अंतिम उपभोग की तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करें। उन्होंने चेतावनी दी कि निरीक्षण के दौरान निर्देशों का अनुपालन नहीं पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।