विमलेश हत्याकांड: संदिग्धों का होगा पॉलीग्राफ व नार्को टेस्ट सीजेएम कोर्ट ने
विमलेश हत्याकांड: संदिग्धों का होगा पॉलीग्राफ व नार्को टेस्ट सीजेएम कोर्ट ने विवेचक व संदिग्धों की अर्जी पर दिया है आदेश* सुल्तानपुर। गला काटकर करीब तीन सप्ताह पहले हुई वृद्ध विमलेश सिंह की हत्या के मामले में तीन संदिग्धों का पालीग्राफ व नार्को टेस्ट कराने के लिए विवेचक प्रमोद कुमार पटेल की तरफ से सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी गई थी। वहीं तीनो संदिग्धों ने भी विवेचना में पूरा सहयोग करने एवं पॉलीग्राफ व नार्को टेस्ट के लिए सहमति के साथ अर्जी देकर स्वयं भी जांच कराने की मांग किया था। सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत ने विवेचक एवं संदिग्धों की अर्जी पर संज्ञान लेते हुए पॉलीग्राफ व नार्को टेस्ट के लिए आदेश जारी किया है। सामने आए सीजेएम कोर्ट के आदेश में अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की विधि व्यवस्था में जारी निर्देशों के अनुसार पॉलीग्राफ व नार्को टेस्ट कराने की इजाजत विवेचक को दी है।बधुआकला थाने के लंगडी गांव की रहने वाली 65 साल की वृद्धा विमलेश सिंह की गत नौ मई की देर शाम गला काटकर हत्या कर दी गई थी। घटना की जानकारी मिलने पर अमेठी जिले के मुंशीगंज थाने के मडेरिका-सरुवांवा गांव के रहने वाले गंगा प्रकाश सिंह ने बधुआकला थाने में अपनी बड़ी बहन विमलेश सिंह की हत्या के संबंध में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। विवेचना के दौरान मृतका के पति चंद्रशेखर सिंह के बयान में यह बात सामने आई कि उनके घर की मजदूरी का कार्य गांव का ही समरभीम उर्फ लल्लू कोरी करता था और गांव के ही रहने वाले अजय कोरी से डेयरी पर दूध भेजने को लेकर कुछ कहा सुनी उनकी पत्नी विमलेश से हुई थी। इसके अलावा स्थानीय थाने के देवलपुर के रहने वाले राज बहादुर सिंह को तीन हजार रुपए ब्याज पर देने व उनके जरिए रुपए नहीं देने पर विवाद की बात सामने आई है। इन्हीं बातों को आधार बनाते हुए विवेचक प्रमोद कुमार पटेल ने तीनों संदिग्धों को जांच में सहयोग करने व उनका पॉलीग्राफ व नार्को टेस्ट कराने को लेकर सीजेएम कोर्ट में अर्जी दिया था और जांच की सहमति प्रदान करने की अपेक्षा को लेकर नोटिस भी जारी किया था। मामले में तीनों संदिग्धों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सीजेएम कोर्ट में मामले की निष्पक्ष जांच व विवेचना में सहयोग को लेकर पॉलीग्राफ़ व नार्को टेस्ट की स्वयं अर्जी दिया था और उसकी सारी शर्तों से वाकिफ होने की भी बात कही थी। सीजेएम नवनीत की अदालत ने मामले में आदेश जारी करते हुए तीनों संदिग्धों का सशर्त पॉलीग्राफ व नार्को टेस्ट जारी करने की इजाजत दिया है। अदालत ने टेस्ट के दौरान संदिग्धों के सामने आए बयान को विवेचना का अंश बनाने का आदेश जारी किया है।