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रिपोर्टर राहुल कुमार सिंह
Sultanpurलगभग २ घंटे पहले

पति पत्नी सहित हत्या के सात दोषियों को सोमवार को होगी सजा

पति पत्नी सहित हत्या के सात दोषियों को सोमवार को होगी सजा सुलतानपुर। बकाया वसूली के लिए युवक को अग़वा कर हत्या करने के सात आरोपियों को एडीजे राकेश ने दोषी करार देकर जेल भेज दिया है। सोमवार को इनको सजा सुनाई जाएगी। इनमे पति पत्नी शामिल है। अभियोजन के अनुसार कंचन नगर वार्ड कोइरीपुर की बेला देवी ने को चांदा थाने में डीएम के आदेश पर एफआईआर लिखाई थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता धीरेन्द्र सिंह धीरू ने बताया कि घटना 1 मई 2009 की है। उनके बेटे राजेश गुप्ता को सुबह नौ बजे घर के सामने से पन्नालाल अग्रहरि,, मनोज कुमार पुत्र विष्णु लाल, सत्यनारायण, अनंत लाल, सरिता देवी, मनोज कुमार पुत्र रमाशंकर, राकेश अग्रहरि व पिंटू ने बुलाया. वे लोग पकड़ कर ले जाने लगे बोले कि हमारा पैसा बाकी है आज वसूल लेंगे। शाम को पता चला कि राजेश सल्फास खा लिया और लम्भुआ अस्पताल में भर्ती है वहाँ जाने पर एक सिपाही ने बताया कि लखनऊ ले जाया गया है।. ज़ब वह घर पहुंची तो थोड़ी देर में सब लोग राजेश का शव लेकर आये और इब्राहिमपुर घाट पर ले जाकर जला दिया।विवेचना के बाद पुलिस ने सबके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा। विचारण के दौरानआरोपी पिंटू का निधन हो गया। अभियोजन के आठ गवाह न्यायालय में परीक्षित कराये गए। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर जज ने हत्या अपहरण व साक्ष्य मिटाने का दोषी करार दिया। सोमवार को जेल से तलब कर सजा सुनाई जाएगी।

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