जिपं अध्यक्ष के पुत्र के खिलाफ परिवाद दर्ज सीजेएम नवनीत सिंह की
जिपं अध्यक्ष के पुत्र के खिलाफ परिवाद दर्ज सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत में 20 तारीख को परिवादी का दर्ज होगा बयान -------------------------------- सुल्तानपुर। माँ के खिलाफ चल रहे फर्जीवाड़े के मुकदमे में सुलह नहीं करने पर पैरवी के लिए कोर्ट आए घनश्याम सोनी पर जिला पंचायत अध्यक्ष अमेठी के पुत्र समेत सात आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य गम्भीर आरोपो में पेश की गई अर्जी को अदालत ने परिवाद के रूप में दर्ज किया है। बुधवार को सामने आई कार्यवाही में सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत ने मामले में परिवादी घनश्याम सोनी का बयान दर्ज करने के लिये 20 अगस्त की तारीख तय किया है। अमेठी जिले के स्थानीय कोतवाली के रायपुर फुलवारी के रहने वाले अभियोगी घनश्याम सोनी ने जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि उर्फ राजेश मसाला के पुत्र विशाल अग्रहरि व उनके छह साथियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने व निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर सीजेएम कोर्ट में अर्जी दिया है,जिसकी सुनवाई लम्बित चल रही है। अभियोगी घनश्याम सोनी के आरोप के मुताबिक उन्होंने विशाल अग्रहरी की मॉं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी व अन्य के खिलाफ फर्जीवाड़े के आरोप में परिवाद दर्ज कराया है। अभियोगी के मुताबिक गत 30 मार्च को चन्द्रमा देवी की जमानत पर सुनवाई होनी थी,जिसमे वह अदालत में पैरवी के लिए आए थे। उनके मुताबिक सुनवाई पूरी होने के बाद वह कोर्ट से निकले और वह अपने भतीजे सौरभ सोनी के साथ जिला पंचायत कार्यालय सुल्तानपुर गेट के सामने करीब 12:40 बजे दिन में पहुँचे थे,तभी सफेद रंग की एक फॉर्च्यूनर व एक स्कॉर्पियो ने उन्हें ओवरटेक किया, जिससे उतरे आरोपी विशाल अग्रहरि एवं उनके छह साथियों ने मुकदमें में सुलह नहीं करने की रंजिश को लेकर उन्हें जान से मारने की नीयत से असलहे लेकर दौड़ा लिया और अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। मामले में लगे आरोपो के सम्बंध में कोर्ट ने क्षेत्राधिकारी नगर से प्रारंभिक जांच रिपोर्ट भी तलब किया था। मामले में पुलिस की रिपोर्ट पेश होने के बाद अभियोगी घनश्याम सोनी के अधिवक्ता ने मामले में बहस पेश किया,जिसके बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित कर लिया था। अदालत ने मामले को परिवाद के रूप में दर्ज करते हुए परिवादी को अपना बयान दर्ज कराने के लिए अगली तारीख तय किया है।