*देवरिया में गैलन में पेट्रोल-डीजल बिक्री पर सख्त नियम लागू* देवरिया जिले

*देवरिया में गैलन में पेट्रोल-डीजल बिक्री पर सख्त नियम लागू* देवरिया जिले में पेट्रोल-डीजल की गैलन (डिब्बों) में बिक्री को लेकर प्रशासन ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब गैलन में ईंधन केवल आवश्यक कार्यों के लिए ही दिया जाएगा। पम्पसेट कंबाइन मशीन कृषि उपकरण प्राइवेट अस्पतालों के जनरेटर विद्यालयों के जनरेटर मोबाइल टावर के जनरेटर पेट्रोल पंप संचालकों के लिए *अनिवार्य निर्देश* उपभोक्ता से संबंधित दस्तावेज की प्रति लेना अनिवार्य सभी दस्तावेज पंप कार्यालय में सुरक्षित रखना होगा एक रजिस्टर में विवरण दर्ज करना होगा: नाम मोबाइल नंबर पता दस्तावेज का विवरण नियमों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। *अफवाहों से बचें, ईंधन की कोई कमी नहीं* जिला पूर्ति अधिकारी संजय कुमार पांडेय ने स्पष्ट किया है। कि जनपद में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। ऑयल कंपनियों द्वारा लगातार सप्लाई की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें पैनिक खरीदारी से बचें *गैर-कानूनी भंडारण पर होगी कार्रवाई* प्रशासन ने चेतावनी दी है कि पैनिक खरीदारी के नाम पर ईंधन का अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी पेट्रोल पंप संचालकों को उत्तर प्रदेश हाई स्पीड डीजल कंट्रोल ऑर्डर 1981 का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।