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Rajkumar Raj
Gorakhpur५ दिन पहले

हाईकोर्ट के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट में कुर्क संपत्ति अवमुक्त, सदर तहसील

हाईकोर्ट के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट में कुर्क संपत्ति अवमुक्त, सदर तहसील

हाईकोर्ट के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट में कुर्क संपत्ति अवमुक्त, सदर तहसील की राजस्व टीम ने दिलाया कब्जा गोरखपुर। गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत कुर्क की गई संपत्तियों को हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में प्रशासन ने अवमुक्त कर दिया है। जिलाधिकारी न्यायालय, गोरखपुर द्वारा पारित अंतिम आदेश दिनांक 26 दिसंबर 2025 के क्रम में गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त ओम प्रकाश पाण्डेय की चल-अचल संपत्तियों को मुक्त करते हुए पुनः कब्जा दिलाने की कार्यवाही पूरी की गई। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त ओम प्रकाश पाण्डेय पुत्र स्व. राज किशोर पाण्डेय, निवासी मोहद्दीपुर चारफाटक, थाना कैंट, जनपद गोरखपुर के विरुद्ध थाना कैंट में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुकदमा संख्या 525/2021 धारा 3(1) पंजीकृत किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर की संस्तुति एवं प्रभारी निरीक्षक खोराबार की आख्या के आधार पर जिलाधिकारी गोरखपुर द्वारा दिनांक 01 मई 2023 को अभियुक्त की कथित रूप से अपराध से अर्जित संपत्तियों को कुर्क करते हुए तहसीलदार सदर को प्रशासक नियुक्त किया गया था। बाद में अभियुक्त द्वारा 22 जून 2024 को आपत्ति/अभ्यावेदन प्रस्तुत कर यह दावा किया गया कि कुर्क की गई जमीनें अपराध से अर्जित नहीं हैं, बल्कि गैंगस्टर एक्ट में दर्ज मुकदमों से पूर्व वैध रूप से क्रय की गई थीं। इस संबंध में अभियुक्त द्वारा हाईकोर्ट में याचिका संख्या 9921/2024 दाखिल की गई, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 28 जुलाई 2025 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दाखिल आरोप पत्र एवं समन आदेश को निरस्त कर दिया तथा विधि के अनुसार पुनः कार्यवाही की स्वतंत्रता दी। हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी न्यायालय ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर से रिपोर्ट तलब की। एसएसपी द्वारा 02 दिसंबर 2025 को प्रेषित रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई संपत्ति को धारा 14(1) के अंतर्गत अवमुक्त किया जाना न्यायोचित है। इसी क्रम में जिलाधिकारी न्यायालय ने अपने अंतिम आदेश में दिनांक 01.05.2023 को कुर्क की गई समस्त चल-अचल संपत्तियों को अवमुक्त करने का आदेश दिया तथा तहसीलदार सदर को निर्देशित किया कि तत्काल प्रभाव से संपत्ति का भौतिक कब्जा याची को प्रदान किया जाए। आदेश के अनुपालन में नायब तहसीलदार देवेंद्र यादव के नेतृत्व में सदर तहसील की राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर हाईकोर्ट एवं जिलाधिकारी न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया और कुर्क संपत्तियों को विधिवत अवमुक्त कराते हुए संबंधित को कब्जा दिलाया। इस दौरान समस्त कार्यवाही की अनुपालन आख्या न्यायालय को प्रेषित की गई। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार यह कार्यवाही पूरी तरह से न्यायालय के आदेशों के अनुरूप की गई है। वहीं पुलिस व राजस्व विभाग को निर्देशित किया गया है कि भविष्य में यदि विधि सम्मत कोई नई कार्यवाही आवश्यक हो तो नियमानुसार की जाए।

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