चोरी के मामले में अभियुक्त को 6 माह 25 दिन की सजा, 500 रुपये का जुर्माना
हमीरपुर। थाना सुमेरपुर क्षेत्र में दर्ज चोरी के एक मामले में प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सजा सुनाई है। मामला थाना सुमेरपुर के मु0अ0सं0-215/2025, धारा 331(4), 305(ए), 317(2) बीएनएस से संबंधित है, जिसमें अभियुक्त अजय उर्फ दिलवर अनुरागी पुत्र अरविन्द अनुरागी, निवासी वार्ड संख्या-01 लखनापुर, कस्बा व थाना सुमेरपुर, जनपद हमीरपुर के विरुद्ध 3 जुलाई 2025 को अभियोग पंजीकृत किया गया था। ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित इस अभियोग में अभियोजन विभाग द्वारा समयबद्ध रूप से साक्षियों का परीक्षण कर प्रभावी पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप 28 जनवरी 2026 को माननीय सिविल जज (सी.डी.) न्यायालय, हमीरपुर द्वारा अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 6 माह 25 दिन के साधारण कारावास तथा 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। घटना के संबंध में बताया गया कि अभियुक्त द्वारा वादी की दुकान संख्या-05, कम्पोजिट शराब (अंग्रेजी व बीयर) की दीवार तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया तथा काउंटर से 2500 रुपये नकद एवं एक बीयर कैन चोरी कर ली गई थी। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक संजय कुमार राय द्वारा की गई, जबकि अभियोजन अधिकारी पीओ विकास रहे। न्यायालय में पैरोकार की भूमिका कांस्टेबल प्रेम सिंह द्वारा निभाई गई।