फार्मेसी संचालकों को अपनी वेबसाइट पर लाइसेंस व दवाओं से संबंधित जानकारी
फार्मेसी संचालकों को अपनी वेबसाइट पर लाइसेंस व दवाओं से संबंधित जानकारी प्रदर्शित करना अनिवार्य । औषधि निरीक्षक ने फार्मेसी संचालकों से निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की। देवरिया 08 अक्टूबर औषधि निरीक्षक राघवेन्द्र सिंह ने बताया कि आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं जिलाधिकारी देवरिया के निर्देश के क्रम में जनपद के समस्त फार्मेसी लाइसेंस धारकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक रिटेल फार्मेसी के लिए अपना पब्लिक वेबसाइट स्थापित करना अनिवार्य होगा। वेबसाइट पर फार्मेसी का नाम, लाइसेंस संख्या, लाइसेंस धारक का नाम एवं लाइसेंसी परिसर का पता प्रदर्शित करना होगा। इसके साथ ही फार्मेसी/अस्पताल द्वारा नियुक्त फार्मासिस्ट का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या एवं फोटो तथा साप्ताहिक स्टॉक से संबंधित विवरण भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराना होगा। इन सूचनाओं को नियमित रूप से अपडेट करना भी अनिवार्य होगा। औषधि निरीक्षक ने बताया कि अस्पताल परिसर में संचालित अथवा अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए संचालित ऐसी फार्मेसियां, जहां मरीजों को दवा, मेडिकल डिवाइस एवं न्यूट्रास्यूटिकल्स खरीदने का व्यावहारिक विकल्प उपलब्ध नहीं है, उन्हें अपनी वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप में दवाओं की मूल्य सूची प्रदर्शित करनी होगी। इसमें निर्माता का नाम, ब्रांड नाम, जेनेरिक नाम, अस्पताल फार्मेसी द्वारा खरीद मूल्य तथा उपभोक्ता के लिए निर्धारित विक्रय मूल्य का विवरण शामिल होगा। उन्होंने बताया कि Price to Retail से आशय अस्पताल फार्मेसी द्वारा निर्माता/मार्केटर से दवाओं की खरीद दर से है, जबकि Price to Consumer का आशय अस्पताल फार्मेसी द्वारा मरीज को बिक्री के लिए निर्धारित मूल्य से है। इसके अलावा सभी फार्मेसियों के लिए अपनी वेबसाइट का URL काउंटर पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना तथा ग्राहकों को ऐप/क्यूआर कोड आदि के माध्यम से उपलब्ध कराना भी अनिवार्य किया गया है। औषधि निरीक्षक राघवेन्द्र सिंह ने जनपद के सभी फार्मेसी लाइसेंस धारकों से निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा निर्धारित सूचनाओं को पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने की अपील की है।