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Rajkumar Raj
Gorakhpur४१ मिनट पहले

ट्रक चालक ने ही उड़ाया था 45 लाख से अधिक का माल,

ट्रक चालक ने ही उड़ाया था 45 लाख से अधिक का माल,

ट्रक चालक ने ही उड़ाया था 45 लाख से अधिक का माल, वही गोरखपुर पुलिस ने किया पर्दाफाश कैंट पुलिस व स्वॉट टीम ने 352 गत्ता फिलिप्स एलईडी बल्ब के साथ आरोपी को दबोचा गोरखपुर। थाना कैंट पुलिस और स्वॉट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 45.64 लाख रुपये मूल्य के फिलिप्स एलईडी बल्ब की चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में ट्रक चालक गुलशन शाह कानू को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 352 सीलबंद गत्ता एलईडी बल्ब बरामद किए हैं। इस संबंध में पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में पुलिस अधीक्षक नगर पाटिल निमिष दशरथ ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देश पर चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी कैंट के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कैंट और स्वॉट टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी गुलशन शाह कानू पुत्र नंदी शाह कानू निवासी मैनाटाड़ थाना मैनाटाड़, जिला पश्चिमी चंपारण (बिहार) है। उसके पास से फिलिप्स कंपनी के विभिन्न मॉडल के कुल 352 सीलबंद गत्ता एलईडी बल्ब बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत करीब 45,64,914 रुपये आंकी गई है। पुलिस के अनुसार वादिनी का ट्रांसपोर्ट कार्य मारुती इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, त्रिपाठी कॉम्प्लेक्स ठूठीबारी चौराहा, महराजगंज के माध्यम से संचालित होता है। फरीदाबाद-पलवल (हरियाणा) से सोनौली के रास्ते काठमांडू भेजने के लिए एलईडी बल्ब के 374 गत्ता (करीब 3.18 टन) माल की ढुलाई के लिए आरोपी ट्रक चालक को तय किया गया था। आरोपी ने माल लोड करने के बाद भाड़े के रूप में 80 हजार रुपये भी प्राप्त कर लिए। इसके बाद उसने फोन कर गाड़ी खराब होने की बात कहकर गीडा क्षेत्र में ट्रक खड़ा होने और मरम्मत के लिए 20 हजार रुपये और मंगाने की बात कही। जब वादिनी के पति मौके पर पहुंचे तो वहां न ट्रक मिला और न ही चालक। इसके बाद आरोपी का मोबाइल भी बंद हो गया। तहरीर के आधार पर थाना कैंट में मु0अ0सं0 78/2026 धारा 303(2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी ट्रक चालक ने अपने साथी के साथ मिलकर माल चोरी कर लिया था। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) व 318(4) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है। प्रेस वार्ता के दौरान सहायक पुलिस अधीक्षक/सीओ कैंट अरुण कुमार एस और इंस्पेक्टर कैंट संजय सिंह भी मौजूद

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