*पुराने संपत्ति कर बकायेदारों को बड़ी राहत, OTS योजना में ब्याज-अधिभार पर
*पुराने संपत्ति कर बकायेदारों को बड़ी राहत, OTS योजना में ब्याज-अधिभार पर छूट* *महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव और नगर आयुक्त अजय जैन ने प्रेसवार्ता में दी योजना की विस्तृत जानकारी* *15 दिसंबर तक चलेगी OTS योजना, अब तक 802 आवेदन से 36.43 लाख की वसूली; नागरिकों से लाभ उठाने की अपील* गोरखपुर। पुराने संपत्ति कर बकाये के निस्तारण को लेकर नगर निगम गोरखपुर ने नागरिकों को बड़ी राहत दी है। शासन के आदेश के अनुपालन में लागू OTS (One Time Settlement) योजना के तहत पात्र बकायेदारों को बकाया संपत्ति कर पर देय ब्याज और अधिभार में छूट का लाभ दिया जा रहा है। नगर निगम सदन हाल में महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव और नगर आयुक्त अजय जैन ने प्रेसवार्ता कर योजना की विस्तृत जानकारी दी और जनपदवासियों से अधिक से अधिक संख्या में इसका लाभ उठाने की अपील की। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि OTS योजना की अवधि 15 अगस्त 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक निर्धारित की गई है। नागरिक 15 नवंबर 2026 तक योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। बकाया धनराशि का भुगतान एकमुश्त अथवा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार अधिकतम तीन किस्तों में किया जा सकता है। योजना का उद्देश्य पुराने संपत्ति कर बकाये का निस्तारण कराने के साथ नागरिकों को ब्याज और अधिभार की देनदारी से राहत देना है। *वर्तमान संपत्ति कर पर भी विशेष छूट* नगर निगम ने वर्तमान संपत्ति कर जमा करने वाले नागरिकों के लिए भी विशेष छूट की अवधि बढ़ा दी है। ऑनलाइन भुगतान करने पर 12 प्रतिशत और ऑफलाइन भुगतान पर 8 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। यह छूट पहले 31 अगस्त तक निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर अब 15 सितंबर 2026 तक कर दिया गया है। नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि निर्धारित अवधि के भीतर वर्तमान संपत्ति कर जमा कर इस अतिरिक्त छूट का भी लाभ उठाएं। *ऑनलाइन से लेकर घर-घर भुगतान की सुविधा* नागरिकों की सुविधा के लिए OTS के तहत भुगतान के लिए ऑनलाइन पोर्टल, डिमांड बिल पर दिए गए QR कोड, चैटबॉट और BBPS जैसे डिजिटल माध्यम उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा सभी जोनल कार्यालयों, नगर निगम मुख्यालय और डोर-टू-डोर वसूली के माध्यम से भी भुगतान की व्यवस्था की गई है। भुगतान नकद, ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, चेक और डिमांड ड्राफ्ट सहित निर्धारित माध्यमों से किया जा सकता है। योजना को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए नगर निगम द्वारा व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। घर-घर संपर्क के साथ वार्ड स्तर पर OTS कैंप लगाए जा रहे हैं। जोनल कार्यालयों और नगर निगम मुख्यालय में विशेष काउंटर बनाए गए हैं। इसके साथ ही डिजिटल मॉनिटरिंग, समाचार पत्रों, होर्डिंग, डिजिटल स्क्रीन, कूड़ा उठाने वाले वाहनों, एफएम रेडियो, नगर निगम की वेबसाइट और अन्य माध्यमों से भी लोगों को योजना की जानकारी दी जा रही है। *बड़े बकायेदारों पर भी विशेष नजर* नगर निगम ने बड़े बकायेदारों को बकाये की राशि के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया है। इनमें एक लाख से पांच लाख रुपये, पांच लाख से दस लाख रुपये तथा दस लाख रुपये से अधिक के बकायेदार शामिल हैं। ऐसे बकायेदारों से पत्राचार के साथ व्यक्तिगत संपर्क कर उन्हें OTS योजना की जानकारी दी जा रही है और पुराने बकाये का निस्तारण कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। *802 आवेदन, 36.43 लाख की वसूली* OTS योजना के तहत अब तक 802 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इनमें 625 नागरिकों ने एकमुश्त भुगतान तथा 177 नागरिकों ने किस्तों में भुगतान का विकल्प चुना है। अब तक 87 नागरिक पूर्ण भुगतान कर चुके हैं, जबकि दो नागरिकों ने प्रथम किस्त जमा की है। योजना के माध्यम से अब तक 36,43,308 रुपये की वसूली की जा चुकी है और नागरिकों को 10,32,199 रुपये की छूट प्रदान की गई है। आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक 100 रुपये की वसूली के सापेक्ष करीब 28.33 रुपये की छूट नागरिकों को मिली है। महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव और नगर आयुक्त अजय जैन ने कहा कि OTS योजना पुराने संपत्ति कर बकाये को समाप्त करने का महत्वपूर्ण अवसर है। नागरिक योजना का लाभ उठाकर अपने बकाये का निस्तारण करें और नगर के विकास तथा बेहतर नागरिक सुविधाओं में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने अपील की कि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने से पहले पात्र बकायेदार OTS का लाभ जरूर उठाएं। प्रेसवार्ता में उप सभापति पूनम सिंह, नगर आयुक्त अजय जैन, अपर आयुक्त गौरव रंजन श्रीवास्तव, अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार तथा अपर आयुक्त प्रमोद कुमार सहित नगर निगम के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।