तहसीलदार प्रांजल त्रिपाठी ने किया आत्मसमर्पण,सशर्त रिहा एसडीएम प्रीति जैन के खिलाफ
तहसीलदार प्रांजल त्रिपाठी ने किया आत्मसमर्पण,सशर्त रिहा एसडीएम प्रीति जैन के खिलाफ हाईकोर्ट से जारी बीडब्ल्यू बरकरार *लम्भुआ तहसील के शहिनवा-हरिहरपुर गांव से जुड़ा सिविल अवमानना का मामला* सुल्तानपुर। सिविल अवमानना से जुड़े मामले मे हाईकोर्ट-लख़नऊ के जस्टिस सौरभ लवानिया की बेंच ने एसडीएम प्रीति जैन एवं तहसीलदार प्रांजल त्रिपाठी की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए उनके खिलाफ जमानतीय वारंट जारी कर 18 सितंबर की तारीख पर हाजिर होने का आदेश दिया है। सोमवार को मामले में तहसीलदार लम्भुआ प्रांजल त्रिपाठी ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया एवं जमानत अर्जी पेश किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह ने तहसीलदार को हाईकोर्ट में नियत तिथि पर हाजिर रहने की शर्त पर जमानत व मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। वहीं मामले में वर्तमान सिटी मजिस्ट्रेट प्रीति जैन के खिलाफ बीडब्ल्यू वारंट बरकरार चल रहा है। लम्भुआ तहसील स्थित शहिनवा-हरिहरपुर की रहने वाली ग्राम प्रधान/प्रशासक गीता देवी ने साल 2023 से जुड़े मामले में गत 23 अप्रैल को हाईकोर्ट से जारी हुए आदेश का अनुपालन नहीं करने पर अवमानना याचिका पेश किया है। अवमानना याचिका से जुड़े मामले में गत 18 अगस्त को नियत तिथि पर गैरहाजिर रहने पर हाईकोर्ट ने एसडीएम प्रीति जैन व तहसीलदार प्रांजल त्रिपाठी के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी करते हुए उन्हें हाजिर होने का आदेश दिया है। मामले में तहसीलदार प्रांजल त्रिपाठी सीजेएम कोर्ट में पेश होकर हाईकोर्ट में हाजिर रहने की कार्यवाही पूरी कर चुके है,वहीं एसडीएम प्रीति जैन को कार्यवाही से गुजरना शेष रह गया है।