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Krishna Kant Singh Hamirpur
Hamirpur२८ दिन पहले

आपराधिक प्रवृत्ति के दो लोगों को डीएम ने किया जिलाबदर, छह माह तक जनपद में प्रवेश पर रोक

हमीरपुर। जनपद को अपराध और भयमुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए गए दो व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत जिलाबदर करने का आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार शैलेंद्र सिंह पुत्र महेंद्र सिंह, निवासी बिहरका, थाना मौदहा तथा स्वतंत्र राजपूत पुत्र रामेश्वर, निवासी ग्राम चिल्ली, थाना राठ, जनपद हमीरपुर को छह माह की अवधि के लिए जनपद हमीरपुर की सीमा से निष्कासित किया गया है। इस दौरान दोनों व्यक्तियों के जनपद में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि निष्कासन अवधि के दौरान दोनों व्यक्ति जिस भी जनपद में निवास करेंगे, उसकी सूचना संबंधित जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय एवं थाना को देना अनिवार्य होगा। साथ ही उन्हें किसी भी प्रकार का शस्त्र या हथियार अपने पास रखने की अनुमति नहीं होगी। आदेश के अनुपालन के लिए दोनों व्यक्तियों को एक-एक लाख रुपये की दो प्रतिभूतियां तथा समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करना होगा। आदेश की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक के माध्यम से संबंधित प्रभारी निरीक्षकों को भेज दी गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि जांच में यह तथ्य सामने आया है कि दोनों व्यक्तियों की गतिविधियां समाज के लिए हानिकारक पाई गईं तथा उनकी छवि दुस्साहसी होकर जनसामान्य में भय उत्पन्न करने वाली है। ऐसे में लोकहित एवं कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के दृष्टिगत यह कार्रवाई आवश्यक समझी गई।

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